Talab Matsyaki Vishesh Sahayata Yojana 2024: बिहार सरकार की तरफ से एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम तालाब मत्स्यकी विशेष सहायता योजना है। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से तालाब निर्माण और पंप सेट के लिए 7 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। यह अनुदान तालाब मत्स्यकी विशेष सहायता योजना के तहत दिया जाएगा, इसके लिए आप आसानी से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अगर आप भी तालाब निर्माण और पंप सेट करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में यह आपके लिए काफी अच्छी योजना साबित हो सकती है। इसके लिए आप अपना ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं तथा इस योजना के तहत आपको कितना लाभ मिलेगा, इस सब की विशेष जानकारी के लिए आपको नीचे दिए गए पोस्ट को विस्तार पूर्वक पूरा पढ़ना होगा ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर इसमें अपना आवेदन कर लाभ ले सके। Talab Matsyaki Vishesh Sahayata Yojana 2024
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तालाब मत्स्यिकी विशेष सहायता योजना क्या हैं ?
बिहार सरकार की तरफ से मछली पालन में लगी किसानों को तालाब निर्माण और इससे संबंधित सभी इकाइयों की स्थापना करने के लिए तालाब मत्स्यिकी विशेष सहायता योजना के तहत 70% तक का सब्सिडी प्रदान कर रहा है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति अति पिछला वर्ग के लोगों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत लाभ के लिए आप अपना आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी इस पोस्ट में बताई गई है।
इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त 2024 से शुरू कर दी गयी है , जिसमें मछली पालन करने वाले किसान अपना आवेदन 30 अगस्त 2024 तक आसानी से कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन कर किसानों को तालाब निर्माण के लिए उन्हें 70% तक का सब्सिडी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। Talab Matsyaki Vishesh Sahayata Yojana 2024
तालाब मत्स्यिकी विशेष सहायता योजना का उद्देश्य
बिहार सरकार की तरफ से शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अति पिछला वर्ग के मत्स्य किसानों को विशेष सहायता के लिए तालाब निर्माण, बोरिंग पंपसेट का अधिष्ठापन , मत्स्य इनपुट , शेड का निर्माण , यांत्रिक जनरेटर आदि सम्बद्ध सहायक इकाइयों का एक पॅकेज सहायता दिया जाएगा। इससे न केवल आजीविका का साधन उपलब्ध हो सकेगा बल्कि इस वर्ग के मछली पालकों को रोजगार एवं आमदनी का एक ठोस विकल्प भी इस योजना को अच्छा साबित कर सकेगा।
तालाब मत्स्यिकी विशेष सहायता योजना का क्रियान्वयन
अगर आप भी इस योजना के तहत अपना आवेदन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यह योजना बिहार के सभी जिलों में लागू की गई है। एक व्यक्ति या परिवार को योजना के तहत अधिकतम एक एकड़ तथा न्यूनतम 0.4 एकड़ जलक्षेत्र अर्थात 0.5 एकड़ रकवा के तालाब निर्माण पर पैकेज इकाई का लाभ दिया जाएगा।
इस योजना के तहत लाभार्थी का चयन मत्स्य निदेशक के अध्यक्षता कमेटी के तरफ से किया जाएगा। इस योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति किसानों को मिलेगा जो राज्य में इस योजना के तहत स्वीकृत या कार्यान्वित पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित योजना का लाभ प्राप्त न किए हो।
तालाब मत्स्यिकी विशेष सहायता योजना का अनुदान डेय
तालाब मत्स्यकी विशेष सहायता योजना के तहत रियरिंग तालाब का निर्माण एवं संबंधित सभी इकाइयों की अधिष्ठापन पर 10.10 लाख प्रति एकड़ का 70% अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा, शेष राशि लाभार्थी को स्वयं अथवा बैंक लोन के माध्यम से देना होगा।
How to Apply For Talab Matsyaki Vishesh Sahayata Yojana 2024
- अगर आप भी तालाब मत्स्यकी विशेष सहायता योजना के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
- वहां पर आपको इसके होम पेज में 2024-25 की सभी योजनाओं में आवेदन करने का लिंक मिल जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज में आपको इस योजना का लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है।
- इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहां पर आपको सभी जानकारी भर के अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा।
- इसके पश्चात आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, इसके माध्यम से आपको पोर्टल पर लॉगिन करके अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
तालाब मत्स्यिकी विशेष सहायता योजना के तहत लाभार्थी का चयन
- इस योजना के तहत अनुसूचित जाती या जनजाति, अति पिछला वर्ग जिसके पास निजी या लीच की भूमि उपलब्ध हो, वह इस योजना के तहत अपना आवेदन कर सकेंगे।
- इस योजना के तहत तालाब निर्माण हेतु लाभार्थी को निजी या लीज पर भूमि का होना अति अनिवार्य है।
- तालाब के निजी स्वामित्व हेतु भू स्वामित्व के लिए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, माल गुजारी रसीद, रिलीज की भूमि में लीज से निमंत्रित इकारनामा, नन जुडिशल स्टांप ₹1000 का इकानामा, न्यूनतम 9 वर्ष का आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- ज्यूडिशियल स्टांप पर एकरारनामा के मामले में भू-स्वामी/स्वामियों से भू स्वामित्व प्रमाण पत्र रसीद आवेदन के संलग्न करना आवश्यक है।
सारांश
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