Godam Subsidy Yojana: बिहार सरकार की तरफ से राज्य के किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार सरकार की तरफ से किसानों के लिए गोदाम निर्माण योजना चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी। इस योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गोदाम बनाने के लिए सब्सिडी भी दिया जाएगा। अगर आपकी इस योजना का लाभ देना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए नीचे दिए गए पोस्ट को पूरा पढ़ना होगा। Godam Subsidy Yojana
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Godam Subsidy Yojana
बिहार सरकार की तरफ से गोदाम निर्माण करने के लिए सब्सिडी दिया जा रहा है। यह सब्सिडी बिहार कृषि विभाग बागवानी निदेशालय की तरफ से दी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के नागरिकों के लिए 40% ब्याज, अर्थात 550000 तक की सब्सिडी दे रही है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50% यानी की 7 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में दे रही है।
इसके अलावा 100 मेट्रिक टन के गोदाम निर्माण के लिए 142000 तक प्रदान की गई है। इसके लिए 100 मीट्रिक गोदाम निर्माण के लिए सामान्य वर्ग को 20 लाख 25 हजार रुपए लागत और 40% यानी ₹800000 और अनुसूचित जाति और जनजाति को 50% यानी की 10 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है।
Godam Subsidy Yojana: Important dates
अगर आप भी इस योजना के तहत अपना आवेदन कर लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सभी किसानों को गोदाम निर्माण करने के लिए अपना आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा। इसमें आप अपना आवेदन 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 तक कर सकेंगे। इसमें आवेदन करने के बाद 6 सितंबर 2024 को लॉटरी सिस्टम के माध्यम से नाम निकाला जाएगा। इसके बाद वेरिफिकेशन 7 सितंबर 2024 से 14 सितंबर 2024 तक होगा।
गोदाम सब्सिडी योजना के तहत कैसे कर सकते हैं आवेदन
अगर आप भी इस योजना के तहत अपना आवेदन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 100 मीट्रिक टन के 108 और 200 मीट्रिक टन के 46 गोदाम बनाए जाने वाले हैं। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार गोदाम का आकार चुन सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन के माध्यम से तय की गई है। आप डीबीटी किसान पोर्टल पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पहले से इस योजना का लाभ ले चुके किसान इस बार अपना आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदक के साथ किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे की जमाबंदी इत्यादि को तैयार रखना होगा। एक प्रतीक्षा सूची भी बनाया जाएगा जिससे कि अगर कोई लाभार्थी वेरिफिकेशन में असफल होता है, तो उसकी जगह प्रतीक्षा सूची में अगले किसान को चुना जा सके। इसकी अधिक जानकारी कृषि विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाकर आप आसानी से देख सकते हैं।
सारांश
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