Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2024: दोस्तों, जैसा की आप सभी को पता हैं की झारखण्ड सरकार के तरफ से राज्य के किसानो के हित में समय समय पर तरह तरह की योजना की शुरुआत करते आ रही हैं । ऐसे में एक बार फिर झारखण्ड सरकार के तरफ से राज्य के किसानो के लिए एक नयी योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2024 हैं। झारखण्ड सरकार के तरफ से शुरू की गयी इस योजना के तहत अगर आप आय का कोई स्थाई स्रोत ढूंढ रहे हैं, तो सभी पशुपालको तथा कृषकों को पशुपालन के लिए यूनिट की कुल लागत का 90% तक सब्सिडी दे रही है। इस प्रकार से किसान को केवल 10% पैसा ही खर्च करना पड़ेगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दे की मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत स्थाई बिजनेस के माध्यम से रोजगार का एक अच्छा साधन प्रदान कर रही है। यदि आप इस योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे दी गई जानकारी को अंत तक पढ़े। तो आइये इस आर्टिकल के माध्यम से Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2024 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी नीचे पुरे विस्तार से बताया गया है, इसके लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़े ।
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झारखण्ड सरकार दे रही पशुपालन करने वाले को किसानों को 90% तक सब्सिडी । Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana 2024
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, झारखंड के पशुपालन सेक्टर को मजबूत करने और किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों तथा पशुपालकों को दुधारू पशुओं के साथ-साथ सूकर, बकरा-बकरी, बत्तख तथा कुकुट पालन आदि का व्यवसाय शुरू करने के लिए यूनिट की कुल लागत की 90% तक की सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि यह सब्सिडी व्यक्तियों के वर्ग के हिसाब से अलग-अलग निर्धारित की गई हैक जैसे- विकलांग, विधवा महिलाएं, निराश्रित,निसंतान दंपत्ति आदि के लिए 90% सब्सिडी दी जाएगी। जबकि अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
Mukhyamantri Pashudhan Vikas Yojana के लिए पात्रता
- आवेदन करने वाले अभ्यार्थी को झारखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- सरकार के तरफ से शुरू की गयी इस योजना का लाभ केवल पशुपालकों तथा किसानों को ही दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत आवेदक को पशुपालन संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।
- पशुओं की यूनिट लगाने के लिए पर्याप्त जमीन का होना आवश्यक है।
- सभी दिव्यांग तथा निराश्रित महिलाएं विशेष रूप से योजना के लिए पत्र होगी।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन संबंधी दस्तावेज
- प्रशिक्षण का कोई सर्टिफिकेट (यदि हो तो)
- विकलांगता की स्थिति में विकलांग प्रमाण पत्र
- यदि आवेदक महिला विधवा है तो विधवा प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में आवेदन कैसे करें?
दोस्तों, अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। आप नीचे बताये गए स्टेप को फॉलो करके बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी पशुपालन कार्यालय में संपर्क करें।
- पशुपालन कार्यालय आपको आपके क्षेत्रीय पशु चिकित्सा हॉस्पिटल या फिर ब्लॉक में मिल जाएगा।
- पशुपालन विभाग कार्यालय में जाकर सबसे पहले मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले।
- इसके बाद आपको एक आवेदन फार्म दिया जाएगा।
- अब इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करें तथा आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी करके फॉर्म के साथ अटैच कर दें।
- अब आप यह फार्म वहीँ जमा कर दें जहां से अपने प्राप्त किया था।
- पशुपालन विभाग द्वारा आपके आवेदन और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- यदि सब कुछ सही पाया जाता है तो योजना का लाभ दे दिया जाएगा।
सारांश
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